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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर को होगा

15/10/2024 posted by Priyanka (Media Desk) Chhattisgarh    

राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है।

आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा  01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।

प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

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Priyanka (Media Desk)
Priyanka (Media Desk)प्रियंका (Media Desk)
"जय जोहार" आशा करती हूँ हमारा प्रयास "गोंडवाना एक्सप्रेस" आदिवासी समाज के विकास और विश्व प्रचार-प्रसार में क्रांति लाएगा, इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका, यूरोप आदि देशो के लोग और हमारे भारत की नवनीतम खबरे, हमारे खान-पान, लोक नृत्य-गीत, कला और संस्कृति आदि के बारे में जानेगे और भारत की विभन्न जगहों के साथ साथ आदिवासी अंचलो का भी प्रवास करने अवश्य आएंगे।