दिनांक : 22-Nov-2024 01:01 PM
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जिले में 24 अप्रैल शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनावी प्रचार-प्रसार का शोर

लोकसभा निर्वाचन – 2024 के तहत जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के लिए सभा, रैली, जुलूस इत्यादि प्रचार-प्रसार की समय सीमा मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व तक की होती है, जो कि बुधवार शाम 6ः00 बजे तक है। इसके उपरांत किसी प्रकार की चुनावी रैली, लाउडस्पीकर आदि वर्जित रहेंगे। चुनावी प्रचार-प्रसार का शोर थम जाएगा। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि जिले के चिन्हांकित 9 मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में चुनाव प्रचार बुधवार दोपहर 3ः00 बजे तक एवं शेष 546 मतदान केन्द्रों में चुनाव प्रचार बुधवार शाम 6ः00 बजे तक ही किया जा सकता है। मतदान दिवस पर एक प्रत्याशी को उनके आवेदन के आधार पर अधिकतम तीन वाहनों के प्रयोग की अनुमति होगी। जिसमें से एक स्वयं के लिए, एक एजेंट के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए यह केवल मतदान दिवस पर अनुमति होगी। मतदाताओं के आने-जाने हेतु प्रलोभन पर प्रतिबंध होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में राजनीतिक प्रचार वर्जित होगा।

प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की पोस्टर, बैनर मतदान केंद्र के 100 मीटर परिधि में नहीं होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल वाहन, एम्बुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर आवश्यक विद्युत सेवा, पुलिस वाहन एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न मतदाताओं के सहयोग के लिए बीएलओ को मतदान केन्द्र के बाहर तैनात किया जाएगा। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है या दुर्व्यवहार करता है उसे किसी भी पुलिस अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके आदेश पर मतदान केंद्र से हटाया जा सकता है।

मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित – मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र या उसके 100 मीटर के भीतर ऐसे टोपी, शॉल, बैज, प्रतीक आदि की अनुमति नहीं होगी, जिस पर राजनीतिक दल, उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं के नाम और उनके नारे, प्रतीक या उनका सचित्र प्रतिनिधित्व हो, जो किसी चुनाव लड़ने के लिए प्रचार के लिए हो सकते है, उन्हे अनुमति नहीं दी जाएगी।