दिनांक : 24-Apr-2025 05:46 PM
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मतदान करते फोटो वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करना अपराध

पंचायत के अंतिम मतदान के मद्देनजर, यदि किसी मतदाता के द्वारा मतदान करते समय फोटो खींचने, मतदान का बटन दबाते हुए वीडियो व रिल्स बनाने, सेल्फी लेने, साथ ही उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किया जाता है।

इससे मतदान की गोपनीयता भंग हो जाती है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी मतदाता मतदान करते समय स्वयं का या बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए फोटो, वीडियो, सेल्फी नहीं लेना चाहिए।

ऐसा करते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी तत्काल इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे और संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 128 के तहत एफआईआर और तीन महीने का जेल या आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है।