दिनांक : 13-Oct-2025 01:16 AM
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Tag: marriage scheme

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से बढ़ेगा सामाजिक सशक्तिकरण

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से बढ़ेगा सामाजिक सशक्तिकरण

Chhattisgarh
राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक पुनर्वास और उनके जीवन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के पश्चात प्रारंभिक आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 18 से 46 वर्ष के ऐसे दिव्यांग पुरुष, जो आयकर दाता नहीं हैं, को पात्र माना गया है। यदि विवाह में एक पक्ष दिव्यांग है तो 50 हजार की आर्थिक सहायता तथा यदि दोनों वर-वधु दिव्यांग हैं तो एक लाख रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता विवाह के पश्चात छह माह की अवधि के भीतर आवेदन करने पर दी जाएगी। इस योजना को अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास व...