
जिले में 24 अप्रैल शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनावी प्रचार-प्रसार का शोर
लोकसभा निर्वाचन - 2024 के तहत जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के लिए सभा, रैली, जुलूस इत्यादि प्रचार-प्रसार की समय सीमा मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व तक की होती है, जो कि बुधवार शाम 6ः00 बजे तक है। इसके उपरांत किसी प्रकार की चुनावी रैली, लाउडस्पीकर आदि वर्जित रहेंगे। चुनावी प्रचार-प्रसार का शोर थम जाएगा। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि जिले के चिन्हांकित 9 मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में चुनाव प्रचार बुधवार दोपहर 3ः00 बजे तक एवं शेष 546 मतदान केन्द्रों में चुनाव प्रचार बुधवार शाम 6ः00 बजे तक ही किया जा सकता है। मतदान दिवस पर एक प्रत्याशी को उनके आवेदन के आधार पर अधिकतम तीन वाहनों के प्रयोग की अनुमति होगी। जिसमें से एक स्वयं के लिए, एक एजेंट के लिए, एक क...